नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात निर्धारित की जाएंगी नई तिथियां
राजसमन्द। आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों के लिए आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी के संबंध में पूर्व में जारी कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार हसीजा ने बताया कि कार्यालय द्वारा सूचना पत्र क्रमांक 588 दिनांक 12.08.2026 एवं क्रमांक 768 दिनांक 15.09.2026 के माध्यम से आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी के संबंध में कार्यक्रम जारी किया गया था।
इस संबंध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 80 दिनांक 15.09.2026 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वर्तमान में नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम के मद्देनजर पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनावों हेतु आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी की प्रक्रिया नगरीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात आयोजित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।
विभाग द्वारा आगामी तिथियां निर्धारित किए जाने के पश्चात आरक्षण निर्धारण एवं लॉटरी की प्रक्रिया के संबंध में संशोधित कार्यक्रम जारी किया जाएगा। नई तिथियां निर्धारित होने पर संबंधित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आमजन को यथासमय अवगत कराया जाएगा। पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार लॉटरी की प्रक्रिया आयोजित नहीं की जाएगी।