जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार हसीजा ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

राजसमंद। नगर निकाय आम चुनाव 2026 के दृष्टिगत जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण कुमार हसीजा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 की घोषणा के साथ संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार सदस्य पदों के लिए प्रथम चरण का मतदान 09.09.2026 एवं द्वितीय चरण का मतदान 11.09.2026 को संपन्न हो चुका है तथा मतगणना 14.09.2026 को निर्धारित है। नगर निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए निर्वाचन 21.09.2026 एवं उपाध्यक्ष पदों के लिए निर्वाचन 22.09.2026 को निर्धारित है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार निर्वाचन परिणाम घोषित होने के पश्चात किसी भी निर्वाचित अभ्यर्थी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रत्याशी, समर्थक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा विजय जुलूस के रूप में सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, बाजारों, चौराहों अथवा अन्य स्थानों पर एकत्रित होकर शक्ति प्रदर्शन करना प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही वाहनों के काफिले निकालने, पटाखे एवं आतिशबाजी करने तथा उत्तेजक नारेबाजी जैसी गतिविधियों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए ऐसे संदेश, वीडियो, पोस्ट अथवा अन्य सामग्री का प्रसारण भी प्रतिबंधित रहेगा, जिससे विभिन्न समूहों के मध्य तनाव उत्पन्न होने अथवा कानून व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है।

आदेश में कहा गया है कि चुनाव परिणामों की घोषणा, मतगणना तथा निर्वाचित अभ्यर्थियों के निर्वाचन के उपरांत विजय जुलूस, नारेबाजी, भीड़ एकत्रित होने, वाहनों के काफिले, पटाखे एवं आतिशबाजी अथवा अन्य उत्सवपूर्ण गतिविधियों के कारण लोक शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने तथा विभिन्न समूहों के मध्य तनाव अथवा अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इन्हीं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

आदेश की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद तथा संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया गया है। आदेश का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं अन्य लागू प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत तत्काल विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा नगर निकाय आम चुनाव 2026 की मतगणना एवं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया के शांतिपूर्ण रूप से संपन्न होने तक प्रभावी रहेगा।