
जयपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने मतदान दिवस के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं को बिना किसी दबाव, परेशानी अथवा बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी निर्वाचन ड्यूटी में लगे अधिकारियों के साथ सहयोग करें तथा अपने अधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त पहचान-पत्र उपलब्ध करवाएं। मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियां सादे सफेद कागज पर हों तथा उन पर किसी राजनीतिक दल, अभ्यर्थी अथवा चुनाव चिह्न का उल्लेख नहीं किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान दिवस एवं उससे पूर्व के 48 घंटों के दौरान किसी को शराब पेश अथवा वितरित नहीं की जाए। मतदान केन्द्रों के निकट लगाए गए कैम्पों पर अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने दी जाए, ताकि विभिन्न दलों एवं अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों के बीच तनाव अथवा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देश दिए कि किसी दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रतिद्वंद्वी दल के सदस्यों, नेताओं अथवा अन्य अभ्यर्थियों के पुतले लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थान पर जलाने अथवा ऐसे प्रदर्शनों का समर्थन करने से बचा जाए। मतदान दिवस पर वाहनों के संबंध में निर्धारित निर्वाचन नियमों का पालन करते हुए संबंधित अधिकारियों से परमिट प्राप्त किया जाए तथा वाहनों पर परमिट स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए।
उन्होंने कहा कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में किसी भी स्थिति में चुनावी कैम्प नहीं लगाया जाए तथा मतदान केन्द्र एवं उसकी 100 मीटर की परिधि में मतदाताओं से मतयाचना नहीं की जाए और न ही कार्यकर्ताओं को ऐसा करने दिया जाए।
उन्होंने निर्देशित किया कि अधिकृत परमिट वाले वाहनों में अभ्यर्थी, उनके परिवारजन एवं निर्वाचन एजेंट तथा उनके परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य मतदाता को नहीं बिठाया जाए। साथ ही, कार्यकर्ताओं को ऐसे मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने-ले जाने से पूर्णतः रोका जाए, जो उनके स्वयं के परिवारजन नहीं हैं। मतदाताओं का प्रतिरूपण अर्थात गलत नाम से मतदान करने का प्रयास भी नहीं किया जाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से निर्वाचन प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।