नाथद्वारा@राजसमन्द टाइम्स। नगरपालिका क्षेत्र के निवासियों को राहत प्रदान करते हुए नगरीय विकास , आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अध्याय 2 के नियम 3 के उप नियम 2, में राज्य सरकार नियम 37 एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021हेतु जारी विभागीय आदेश में शिथिलता प्रदान करते हुए नाथद्वारा नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि के अकृषि उपयोग हेतु 90 क की कार्यवाही के अधिकार आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की अवधि तक प्रदान किये है।
जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष के सचिव उत्तम शर्मा ने बताया कि नाथद्वारा विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी द्वारा क्षेत्रवासियों की हर समस्या का समाधान करते हुए निरंतर प्रयास किये जा रहे है इसी क्रम में राज्य सरकार से जारी अधिसूचना से वर्षों से लंबित 90 क की कार्यवाही के लिए आवेदकों को सीधे लाभ मिलेगा। कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजन की स्वीकृति स्थानीय स्तर पर प्रशासन शहरों के संग अभियान में मिलने से नगरीय विकास की गति निर्बाध रूप से चल सकेगी।