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नाथद्वारा। विकास अधिकारी पंचायत समिति खमनोर के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही करने वाली मोलेला निवासी हंजाबाई बेवा स्वर्गीय मोहनसिंह चदाणा का वादपत्र विकास अधिकारी को पंचायत अधिनियम की धारा 109 के तहत वादपूर्व दो माह का सूचना पत्र नहीं देने के कारण न्यायाधीश डॉ. मनोज सिंगरिया अतिरिक्त सिविल न्यायालय ने वादिया का वादपत्र खारिज कर दिया…