राजसमन्द । देवस्थान विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के लिए 10 जुलाई तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है एवं 60 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। 60 वर्ष आयु की गणना 1 अप्रैल, 2022 को आधार मान कर की जायेगी अर्थात आवेदक का जन्म 01 अप्रेल 1962 से पूर्व का होना चाहिए।
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेल द्वारा यात्रा करने के लिए 18 हजार तथा हवाई यात्रा के लिए दो हजार चयनित आवेदकों को यात्रा करवायी जाएगी। रेल यात्रा के अन्तर्गत रामेश्वरम्-मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरूपति, द्वारकापुरी-सोमनाथ, वैष्णोदेवी-अमृतसर, प्रयागराज-वाराणसी, मथुरा-वृन्दावन, सम्मेदशिखर-पावापुरी, उज्जैन-औंकारेश्वर, गंगासागर, कामाख्या, हरिद्वार-ऋषिकेश, बिहार-शरीफ तथा वेलनकानी चर्च की यात्रा करवायी जाएगी तथा हवाई यात्रा के लिए पशुपतिनाथ-काठमाण्डु की यात्रा चयनित आवेदकों को करवायी जाएगी।
आवेदक की पात्रता के के तहत आवेदक आयकरदाता न हो तथा आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ न उठाया गया हो। इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में यात्रा न किये जाने जाने संबंधी आशय का स्व घोषणा पत्र यात्री को देना होगा। इसी प्रकार पात्रता के अन्तर्गत भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाले लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे तथा यात्रा के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम होना और किसी रोग यथा टी०बी०, कॉजेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, मानसिक व्याधि, संक्रामक कृष्ठ आदि से ग्रसित नहीं होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि यात्री के कोविड-19 टीकाकरण की दोनो डोज लगा होना स्वास्थ्य की दृष्टि से उपयुक्त होगा तथा वरिष्ठ नागरिक को आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित यात्रा के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं सक्षम है।
जिन आवेदको द्वारा विगत वर्षाे में इस योजना के अन्तर्गत आवेदन तो किया है, किन्तु उनका नम्बर इस योजना में यात्रा हेतु चयन नही हुआ है, वे भी आवेदन करने के पात्र होंगे। रेल एवं हवाई यात्रा के दौरान बर्थ रिक्त रहने की परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक पात्र व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया हो लेकिन अन्यथा यात्रा के पात्र है ऐसे व्यक्ति को रिक्त रही सीटों पर यात्रा पर जाने के लिए संपूर्ण रिकाॅर्ड एवं ऑनलाईन इन्द्राज कराने के उपरान्त अनुमत करने का अधिकार आयुक्त, देवस्थान विभाग को होगा। यदि आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है तथा जीवनसाथी साथ में यात्रा नहीं कर रहा है तो अन्य व्यक्ति को सहायक के रूप में ले जाया जा सकता है। वे आवेदक जो विगत वर्षों में लॉटरी में चयनित हो चुके थे लेकिन यात्रा के लिए आमंत्रित किये जाने के बाद भी उनके द्वारा यात्रा सम्पन्न नहीं की गई, ऐसे पूर्व आवेदक भी इस योजना में पात्र नहीं होगे।
आवेदक ऐसे कर सकते है आवेदन
आवेदन देवस्थान विभाग की वेबसाईट https://devasthan.rajasthan.gov.in हिन्दी में ‘देवस्थान डिपार्टमेंट राजस्थान’ पर दिये लिंक के माध्यम से अथवा सीधे edevasthan.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक का स्वयं व उसके साथ जाने वाले सहायक अथवा पति-पत्नि दोनों के पास जनआधार कार्ड अवश्य होना चाहिए। आवेदन पत्र में अपनी पसंद के तीन तीर्थ-स्थल वरीयता क्रम में अंकित करने होंगे तथा आवेदन के उपरांत उसकी प्रति सुविधा हेतु रखनी होगी।