राजसमन्द। जिला न्यायाधीश राघवेन्द्र काछवाल की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक में पीड़ित प्रतिकर, निःशुल्क विधिक सहायता के आवेदनों, व अन्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने बताया कि बैठक में प्रतिकर हेतु प्राप्त 13 प्रकरणों को विचार विमर्श करने हेतु कमेटी के समक्ष रखा गया। जिनमें से अंतरिम प्रतिकर के लिए प्राप्त 06 आवेदन पत्रों में कुल 07 लाख 62,500 रूपए की अंतरिम प्रतिकर राशि एवं 01 आवेदन पत्र में 3 लाख 50 हजार रूपये अंतिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई तथा 06 प्रकरणों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रतिकर राषि भुगतान कर दिए जाने से खारिज किए गए। बैठक में निःशुल्क विधिक सहायता के प्राप्त 06 आवेदनों पर पैरवी हेतु लिगल डिफेंस काउंसलर को नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया, नाल्सा की योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु, न्यायालय द्वारा मध्यस्थता हेतु प्रेषित प्रकरणों, विधिक साक्षरता लीगल एड डिफेंस काउंसेल, पैनल लाॅयर, पीएलवी द्वारा किये जा रहे कार्य और भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श किया गया।
उक्त बैठक में कमेटी के सदस्य संतोष कुमार मित्तल न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, सुरेन्द्र कुमार पुरोहित न्यायाधीश, एम.ए.सी.टी., डाॅ भंवर लाल चौधरी जिला कलक्टर, श्रीमती गीता पाठक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सुधीर जोशी, जिला पुलिस अधीक्षक राजसमंद, सुशील पाराशर अध्यक्ष, बार एसोसिएशन राजसमंद उपस्थित रहे।
हिट एंड रन वाहन दुर्घटना स्कीम 2022 के तहत द्विमासिक बैठक आयोजित
उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2022 की धारा 161 की उपधारा (3) की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के संबंध में गठित जिला स्तरीय समिति की द्विमासिक बैठक एडीआर सेंटर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद में सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनीष कुमार वैष्णव, उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद नरेन्द्र कुमार जैन, पुलिस उपाधीक्षक राहुल जोशी उपस्थित रहे।