राजसमंद@RajsamandTimes। फूड सेफ्टी एंड स्टेण्डर्ड आथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खाद्य संरक्षण और मिलावटी खाद्य पदार्थो को लेकर नये नियमो के तहत जिले के सभी दुकानदारों, होटल और रेस्टोरेंट संचालको को लाइसेंस के अलावा फोस्टेक ट्रेनिंग (खाद्य सुरक्षा और प्रमाणन प्रशिक्षण ) लेना अनिवार्य कर दिया है। यह जानकारी सीमएचओ डॉ प्रकाश चन्द्र शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया की जिला स्तर पर होटल एमएम रेजीडेन्सी में आगामी 10 अप्रेल को सुबह 10 बजे से खाद्य कारोबारीयों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये खाद्य कारोबारकर्ता को अपनी फर्म का फूड लाईसेंस व आधार कार्ड की फोटो कॉपी साथ लानी होगी। प्रशिक्षण नही लेने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं के फूड लाइसेंस का रिन्यू नही किया जायेगा, प्रशिक्षण सभी खाद्य कारोबारीयों के लिये निःशुल्क रखा गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशीकांत शर्मा ने बताया की प्रशिक्षण में सभी खाद्य निमार्णकताओं, होलसेलर, रिटेलर, होटल, रेस्टोरेन्ट, कैटरिंग, पैकर, डिस्ट्रीब्यूटरर्स को खाद्य पदार्थो की सुरक्षा और संरक्षा के तौर तरीके बताये जायेंगे तथा साफ – सफाई को लेकर विशेष जानकारी दी जायेगी तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी जायेगी।