राजसमन्द टाइम्स। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मेगा विधिक चेतना एवं लोक कल्याणकारी शिविर का आयोजन पंचायत समिति, परिसर, राजसमन्द पर 6नवंबर 2022 (रविवार) को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन, राजसमन्द के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।
श्री आलोक सुरोलिया, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला एवं सैशन न्यायाधीश, राजसमंद द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात् मंचासीन अतिथियों का स्वागत उपरना ओढ़ा कर किया गया।
शिविर के मुख्य अतिथि श्री आलोक सुरोलिया, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), राजसमन्द ने उद्बोधन में कहा कि कानून समाज की नींव है और कोई भी व्यक्ति कानून के बिना अपना जीवनयापन नहीं कर सकता है। न्यायालयों में होने वाला न्याय नितान्त एवं त्याज्य न्याय होता है। उन्होनें विधिक सेवा के तीन स्तंभों-लोक अदालत, विधिक सहायता एवं विधिक साक्षरता के बारें में जानकारी प्रदान की। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के मध्य विधिक जागरूकता पैदा करना, उन्हें सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना तथा पात्र व्यक्तियों का इन योजनाओं का तुरन्त लाभ प्रदान करवाया जाना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु आज शिविर का आयोजन हो रहा है जिसमें जिला प्रशासन द्वारा पात्र व्यक्तियों को सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कराने हेतु संबंधित विभाग के काउन्टर लगाए गए हैं, आशा है कि आम जन इनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
शिविर के मंचासीन अतिथियों के कर कमलों द्वारा दिव्यांगजन को व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, पालनहार योजना समाज कल्याण विभाग, पंचायतिराज विभाग द्वारा पुस्तेनी मकान के पट्टे, आयुर्वेद विभाग, कृषि विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर में कुल 5945 पात्र व्यक्तियों को लाभांवित किया गया।
विभिन्न विभागों यथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्व विभाग, पंचायत समिति, श्रम विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, आयोजना विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, बैंकिंग विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अपने-अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की एवं इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु पात्रता बताई व आवेदकों को आवेदन पत्र निःशुल्क भरवाए गए एवं मौके पर ही पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। साथ ही राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित प्रतियोगिताओं मंे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार वितरित कर उनको सम्मानित किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द की ओर से भी स्टाॅल लगाई जाकर मध्यस्थता कानून, राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011, लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2012, निःशुल्क विधिक सहायत, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, महिलाओं व बालकों के विधिक अधिकार एवं नाल्सा द्वारा विधिक सेवा दिवस 2015 एवं 2016 पर जारी की गई स्कीमों आदि के संबंध में पैम्पलेट्स वितरित किये जाकर आमजन में विधिक चेतना का संचार किया गया। विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी लंबित प्रकरणों एवं बैंक/बिजली/जलदाय विभाग के प्रि-लिटिगेशन के प्रकरणों मंे डोर स्टेप काउंसलिंग करवाई गई।
शिविर में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी तथा शिविर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीमान रामचरण शर्मा एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधि द्वारा राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उक्त शिविर के माध्यम से लेने का आह्वान किया।
शिविर के अन्त में श्री मनीष कुमार वैष्णव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द ने मुख्य अतिथि श्री आलोक सुरोलिया, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला एवं सेशन न्यायाधीश), राजसमन्द का शिविर में पधारने पर हार्दिक आभार व्यक्त किया एवं शिविर में पधारे सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण एवं आम जनता का शिविर के सफल आयोजन हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द द्वारा इस वर्ष में अब तक मध्यस्थता, निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक साक्षरता शिविर, लोक अदालत, राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम आदि में किये गये उत्कृष्ट कार्याें के बारे में जानकारी प्रदान की।