बेवजह सड़क पर घुमने वाले 8 व्यक्तियों को किया संस्थागत क्वारंटाईन
राजसमन्द । गृह विभाग, राजस्थान के द्वारा जारी नवीन गाईडलाईन के अनुसार कोई भी व्यक्ति बेवजह बाहर सड़कों व बाजारों में घूमता पाया जाता है तो उसे तुरन्त संस्थागत क्वारंटाईन किया जाएगा तथा उसका आईटीपीसीआर टेस्ट करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
इस क्रम में सोमवार को जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल तथा जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देशन में पुलिस द्वारा ठोस कार्यवाही की जाकर जिले के विभिन्न स्थानों पर आठ व्यक्तियों को बिना किसी वजह के बाहर घूमते पाये जाने पर संस्थागत क्वारंटाईन किया गया तथा उनका कोविड टेस्ट करवाया गया।
जिला कलक्टर ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी का प्रकोप व्यापक हो चुका है तथा मरीजों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें तथा अपने घरों में रहें।
अब की जाएगी ठोस कार्यवाही
जिला कलक्टर ने बताया कि भविष्य में भी अगर कोई व्यक्ति कोरोना महामारी को देखते हुए गृह विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन की पालना नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि फल-सब्जी लेने के लिए पैदल ही बाजार जाएं। अनावश्यक वाहनों का प्रयोग करने पर कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर ने की आमजन से अपील
जिला कलक्टर ने जिले के सभी निवासियों से अपील की है कि वे बिना किसी कारण बाहर नहीं निकलें तथा आवश्यक कार्य होने पर यथासंभव पैदल ही घर से निकलें तथा बच्चों को घर से बाहर नहीं लाएं। उन्होंने आमजन का आह्वान किया कि यह कार्यवाही आपके स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए ही की जा रही है।उन्होंने कहा कि जिन फर्मों को कार्यरत रहने के आदेश हैं वहां कार्यस्थल पर सभी कार्मिकों द्वारा कोविड से बचाव के सभी उपाय यथा सामाजिक दूरी, साफ-सफाई, नियमित सेनिटाईजेशन, मास्क का उपयोग आदि को अपनाएं।