राजसमंद। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 3 अप्रैल से 30 मई 2021 तक एवं 1 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2021 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बाल विवाह निषेध अभियान ‘ बाल विवाह को कहें ना’ के तहत जिले में होने वाले बाल विवाहों को रुकवाने के लिए प्राधिकरण द्वारा जिला प्रशासन एवं चाइल्ड लाइन के साथ संयुक्त प्रयास किए जा रहे हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सिचव मनीष कुमार वैष्णव ने बताया गया कि कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 8306002135 पर 7 मई को प्राप्त शिकायत पर तुरंत कार्यवाही करते हुए 9 मई को हो रहे बाल विवाह की सूचना मिलने पर कुंवारिया थाने से जाप्ते के साथ रेस्क्यु कर बाल विवाह की रोकथाम की गई। साथ ही बालक के परिजनों को नोटिस देकर बालक के पिता से बाल विवाह नहीं करने के लिए शपथ-पत्र लिया गया और थाने पर ले जाकर पाबंद किया गया।
उल्लेखनीय है कि उक्त घटना राजसमन्द क्षेत्र के घाटी सालवियों की भागल, पुलिस थाना कुंवारिया की है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग बालक के विवाह की सूचना मिली थी। इस नाबालिग बालक की बारात ग्राम भावा, जिला राजसमंद जाने वाली थी। इस पर प्राधिकरण सचिव वैैष्णव द्वारा तुरन्त संज्ञान लिया जाकर बालक का विवाह रुकवाया गया एवं बालक के परिजनों को पाबंद करवाया गया। इसी प्रकार गत 7 मई को हैल्पलाइन नंबर पर गांव बनेडिय़ा, थाना रेलमगरा में बड़ी बहन के विवाह की आड़ में नाबालिग बालिका का विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर सूचना सत्यापन करवाया गया। इसके बाद बालिका के परिजनों को पुलिस थाना रेलमगरा से जाप्ते के साथ रेस्क्यु किया जाकर संभावित नाबालिग बालिका का विवाह नहीं करने के लिए परिजनों को पाबंद किया गया एवं शपथ दिलाई गई।