24 अप्रैल से 30 जून तक आयोजित होंगे महंगाई राहत कैंप
राजसमन्द। आमजन एवं वंचित वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने कई जनउपयोगी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा मिशन मोड में प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए जिले में 24 अप्रैल से 30 जून 2023 तक महंगाई राहत कैंप आयोजित किये जाएंगे।
जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि आमजन को उनके अधिकारों जनहितैषी योजनाओं और उनकी पात्रता की संपूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ उन्हें सशक्त बनाना महंगाई राहत कैंपों का प्रमुख उद्देश्य है। उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए स्थाई महंगाई राहत कैंपों हेतु ऐसे स्थानों का चयन किया गया है जहां आमजन की आवाजाही रहती है।
इस अवधि के दौरान जिलेभर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन गांवों के संग अभियान एवं शहरी क्षेत्रों में प्रशासन शहरों के संग अभियान भी चलाया जाएगा। इन अभियानों में लगने वाले प्रत्येक शिविर के साथ-साथ दो दिवसीय महंगाई राहत कैंप (मोबाइल कैंप) भी लगाए जाएंगे।
योजनाओं का लाभ लेने के लिए महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य-
जिला कलक्टर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में योजनाओं के संबंध में घोषित किये गए नए लाभ या बढ़े हुए लाभ केवल उन्हीं परिवारों/लाभार्थियों को देय होंगे जो महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कैंपों में रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होगा। रजिस्ट्रेशन किये जाने पर लाभार्थी को इसकी सूचना तुरंत ही पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा दी जाएगी। कैंप में सम्मिलित योजनाओं में रजिस्ट्रेशन उपरांत लाभार्थी परिवार को पात्रता अनुसार मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण किया जाएगा।
महंगाई राहत कैंपों की संपूर्ण जानकारी https://mrc.rajasthan.gov.in/home/dptHome/1179 एवं टोल फ्री नंबर 181 पर भी उपलब्ध होगी।
उन्होने बताया कि गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं प्रत्येक नगरीय निकाय वार्ड में दो दिवसीय शिविर लगाए जाएंगे। जिनके साथ-साथ महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जाना है।
किसी भी लाभार्थी को रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रति लाने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि लाभार्थी दस्तावेज की फोटोप्रति लाए/मोबाइल पर दिखाये या मौखिक रूप से भी जन आधार नंबर इत्यादि की जानकारी दे तो भी लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
किसी भी ग्राम पंचायत/वार्ड/शहरी निकाय/जिले का लाभार्थी राज्य में किसी भी स्थान पर लगने वाले महंगाई राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। साथ ही चूंकि समस्त सम्मिलित योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को लाभ देने की दिनांक कैलेण्डर के अनुसार तय है ।अतः कैंपों के दौरान कभी भी रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को कलेण्डर के अनुसार निर्धारित दिनांक से ही लाभ प्राप्त हो सकेगा।
https://youtu.be/_9OoXU_GYaA
योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रारंभ की तिथि
मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में लाभ प्रारंभ की तिथि 1 जून 2023 निर्धारित की गई हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में लाभ प्रारंभ की 30 मार्च 2023 निर्धारित की गई तथा मुख्यमंत्री निरू शुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में लाभ प्रारम्भ की तिथि 25 मई 2023 निर्धारित की गई हैं। मुख्यमंत्री गैस सिलेण्डर योजना में लाभ प्रारंभ की तिथि 1 अप्रैल 2023 निर्धारित की गई हैं। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के अंतर्गत लाभ प्रारंभ की तिथि राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित की जायेगी।
इन 10 योजनाओं में करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन –
जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि महंगाई राहत कैंप में मुख्य रूप से 10 प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया गया है एवं इनमें आमजन के कार्यों से जुड़े करीब 23 विभागों की सहभागीता रहेगी।
1. मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, पात्र परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर।
2. मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना, 100 यूनिट प्रतिमाह तक के घरेलू उपभोग पर नि:शुल्क बिजली।
3. मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना, 2000 यूनिट तक प्रतिमाह कृषि बिजली उपभोग पर बिजली निशुल्क।
4. मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, पात्र परिवार को प्रतिमाह राशन के साथ निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट प्राप्त होंगे।
5. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, प्रत्येक वर्ष मनरेगा के अन्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूरा करने पर 25 अतिरिक्त दिवस एवं कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार।
6. इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी क्षेत्र के पात्र परिवार को प्रत्येक वर्ष 125 दिवस का रोजगार।
7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन प्रतिमाह साथ ही पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि।
8. मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, पात्र परिवार को दो दुधारू गोवंशीय पशुओं की अकाल मृत्यु पर प्रति पशु 40 हजार रुपए का बीमा कवर।
9. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर ।
10. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर।