राजसमंद । राजसमन्द विधानसभा 175 के उपचुनाव के तहत मतदान समापन के तय समय से 48 घण्टे पूर्व निर्वाचन प्रचार गुरुवार सायं 6 बजे बन्द हो जायेगा।
निर्वाचन अधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत राजनैतिक पदाधिकारी, दल के कार्यकर्ता जो निर्वाचन प्रचार के लिये निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के है, वे निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहेंगे।
उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सामुदायिक भवन, लॉज, अतिथि गृह की सूची पर नजर रखने के साथ-साथ निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी।
इसी प्रकार चुनाव लड़ने वाले अभ्यथियों के अलावा राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता होने पर मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं कर सकेंगे। साथ ही कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो सम्बधित क्षेत्र का मतदाता, अभ्यर्थी, सासंद या विधायक नहीं है वह प्रचार समाप्ती के बाद उपचुनाव निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकेंगे॥
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16 अप्रैल तक सभी मतदान केन्द्र होंगे सेनीटाईज
राजसमंद। राजसमन्द 175 विधानसभा के उपचुनाव 2021 के तहत रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजसमन्द ने निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय/अर्धशासकीय/निजी संस्थाओं के स्टॉफ या उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के कोरोना पॉजीटिव आने के कारण कोविड-19 की गाईडलाईन की पालना के तहत निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों को 16 अप्रैल, शुक्रवार को मध्याह्न 12 बजे से पूर्व हाईपोक्लोराईड से सेनीटाईज करवाने के निर्देश दिये है।
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मतदान दलों का रेण्डमाईजेशन सम्पन्न
राजसमन्द। राजसमन्द 175 विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए मतदान दलों का रेंडमाइजेशन सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर सामान्य ऑब्जर्वर प्रशान्त कुमार पण्डा, जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुशल कुमार कोठारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद निमिषा गुप्ता उपस्थित थे।